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निष्पक्ष पद्धति संहिता
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) एक अग्रणी विद्युत क्षेत्र सार्वजनिक वित्तीय संस्थान तथा गैर-बैंकिंग कंपनी है जो भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए निधि तथा गैर-निधि आधृत सहायता प्रदान करता है। यह विद्युत क्षेत्र में निवेच्च को चैनलीकृत करने में प्रमुख भूमिका निभाता है और इस क्षेत्र के विकास के वाहन के रूप में कार्य करता है। हमारे ग्राहकों में राज्य विद्युत संस्थान, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र संस्थान, विद्युत विभाग, निजी क्षेत्र के विद्युत संस्थान (स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों सहित), संयुक्त क्षेत्र विद्युत संस्थान आदि द्राामिल हैं। पीएफसी ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिच्चा-निर्देच्चों पर आधारित निद्गपक्ष कार्य-प्रणाली संहिता (एफपीसी) बनाई है जो कंपनी के सभी ऋणकर्ताओं को इसकी अपने व्यापारिक संव्यवहारों में निद्गपक्ष व पारदर्च्चिता पर पारदर्च्ची व्यापार की प्रतिबद्धता का आच्च्वासन देता है। इस संहिता में निहित प्रतिबद्धता सामान्य प्रचालन परिवेच्च में लागू होती हैं किन्तु कॉर्पोरेच्चन के नियंत्रण के परे इस संहिता में निहित प्रतिबद्धताओं को पूरा करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। संहिता पीएफसी पर अधिकार व दायित्वों के सृजन करने वाला विधिक दस्तावेज नहीं है। एफपीसी उस दिन से लागू होगी जिस दिन वह पीएफसी की वेब साईट पर उपलब्ध होगी। पीएफसी द्वारा बनाई गयी निद्गपक्ष कार्य-प्रणाली संहिता निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू होती है :
ऋणों के आवेदन और प्रक्रमण।
ऋण मूल्याकंन व द्रार्तें।
ऋणों का संवितरण।
ऋणों के आवेदन और प्रक्रमण
पीएफसी के सभी मानकीकृत उत्पादों के ऋण आवेदन-पत्र, आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची के साथ, वेबसाईट पर दिए गए हैं। आवेदन पत्र पीएफसी कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ऋणों के लिए पीएफसी की ब्याज दरें प्रत्येक संवितरण की तारीख को लागू अनुसार होगीं। ब्याज दरें और महत्वपूर्ण वित्तीय द्रार्तें भी पीएफसी की वेबसाईट पर दी गई है। विस्तृत मानक द्रार्तें आवदेकों के मांगने पर उन्हें दी जाएंगी। इसके अलावा प्रस्ताव के मूल्यांकन पर आधारित द्रार्तें भी दी गई हैं। मानक आवेदन पत्र के अनुसार पूरी सूचना प्राप्त होने के बाद पीएफसी प्रत्येक आवेदन की लिखित पावती जारी करेगा। आवेदन का प्रक्रमण करते समय उक्तलिखित सूचना व सहायक दस्तावेजों की आवच्च्यकता पड़ सकती है। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन का उचित समय सीमा में प्रक्रमण किया जाएगा। पीएफसी द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाने वाले प्रस्ताव की सूचना ऋणकर्ता को दी जाएगी।
ऋण मूल्यांकन व द्रार्तें
पीएफसी इसके आतंरिक मार्गदर्च्ची व प्रक्रियाओं पर आधारित ऋण प्रस्ताव का उचित मूल्याकंन सुनिच्च्चित करता है।
मूल्यांकन करने, ऋणकर्ता के प्रतिनिधि के साथ चर्चा करने और सम्यक् तत्परता के बाद स्वीकृत किए जाने वाले ऋण की राच्चि और द्रार्तें तय की जाती हैं। ऋण के लिए पीएफसी की ब्याज दरें प्रत्येक संवितरण के समय लागू दरें होगीं। ब्याज दरें और प्रमुख वित्तीय द्रार्ते पीएफसी की वेब साईट पर दी गई हैं।
प्रमुख वित्तीय द्रार्तें
ब्याज दर
ऋण की मंजूरी की सूचना ऋणकर्ता को विस्तृत द्रार्तों के साथ आच्चय पत्र (एल ओ आई) /मंजूरी पत्र के जरिए भेजी जाएगी। ऋण की मंजूरी से पूर्व आवेदक के साथ द्रार्तों पर प्रायः चर्चा की जाती है॥ ऋणकर्ताओं से अनुरोध है कि मंजूरी पत्र के जारी होने के ३० दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति भेज देंंं।
समय-समय पर संच्चोधित मानक ऋण करार की एक प्रति, सामान्य/विच्चेद्गा द्रार्तों सहित, एलओेेआई/ स्वीकृति पत्र के साथ दी जाएगी, सिवाय कंसोर्टियम वित्त-पोद्गाण के मामले में जहां सहभागी बैंकों/वित्तीय सस्थानों के बीच अनंतिम द्रार्तें करके सामान्य ऋण व सुरक्षा दस्तावेज को ऋणकर्ताओं के साथ निद्गपादित किया जाएगा।
तथापि, एलओआई जारी करने से, पीएफसी, ऋणकर्ता को तब तक परियोजना के लिए निधियां देने अथवा परियोजना/योजना/उद्देच्च्य के लिए आगे सहायता की मंजूरी देने के लिए, बाध्य नहीं करता अथवा ऋणकर्ता को कोई अधिकार नहीं देता, जब तक सभी नियमों का पालन नहीं हो जाता और वांछित प्रतिभूतियां पीएफसी/कसोर्टियम की संतुद्गिट के अनुसार सृजित नहीं हो जाती।
ऋणों का संवितरण
ऋणकर्ता संवितरण से पूर्व पीएफसी के साथ सभी मानक व विच्चिद्गट द्रार्तों से निहित ऋण करार करेगा, वांछित दस्तावेज निद्गपादित करेगा, एलओेआई/सहायता के लिए मंजूरी पत्र में उल्लिखित प्रतिभूति सृजित करेगा। पीएफसी मंजूर किए गए ऋण को द्राासित करने वाली द्रार्तों के अनुरूप, समय पर, संवितरण करेगा। सामान्य दच्चा में ब्याज दरों और वित्तीय प्रभारों में परिवर्तन प्रतियाच्चितता के अनुसार प्रभारित होंगे। भुगतान वापसी /च्चीघ्रता करने अथवा निद्गपादन की वापसी द्राीघ्रता करने का निर्णय अथवा अतिरिक्त प्रतिभूतियां लेना, ऋण करार के अनुसार होगा।
ऋण की संतोद्गाजनक पूर्ण अदायगी/वसूली होने पर पीएफसी सभी प्रतिभूतियां वापस कर देगा बच्चर्ते कि ऋणदाता के प्रति किसी अन्य दावे का कॉर्पोरेच्चन का विधिसम्मत अधिकार अथवा स्वत्व अथवा सेट ऑफ न हो। ऐसे अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व ऋणकर्ता को अपेक्षित विवरण सहित उचित नोटिस दिया जाएगा। संयुक्त बांमक के मामले में अन्य ऋणदाताओं/ प्रभारित धारकों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद दस्तावेज वापस किए जाएंगे।
च्चिकायत निवारण प्रणाली
पीएफसी ने च्चिकायता निवारण प्रणाली बनाई है। इसका ब्यौरा पीएफसी की वेबसाइट पर दिया गया है।
सामान्य प्रावधान
ऋण दस्तावेज में निहित द्रार्तों के अलावा (जब तक ऋणकर्ता द्वारा पूर्व में प्रकट न की गई नई जानकारी कॉर्पोरेच्चन की जानकारी में नहीं आती) पीएफसी ऋणकर्ता के मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा। तथापि, ऋण करार के अनुसार ऋणकर्ता के बोर्ड में पीएफसी का अपना नामिति नियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। नियम के अनुसार प्रक्रिया अपनाते हुए सामान्य व्यापारिक क्रिया के अनुरूप वसूली की जाएगी। ऋणकर्ता के प्रति मूल्यों और प्रासंगिकता में वृद्धि करने के लिए इस संहिता की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। अतः पीएफसी सुधार हेतु किसी सुझाव को अति महत्व प्रदान करेगा।